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Home/Bihar/बिहार | दैनिक भास्कर/पटना हाईकोर्ट का आदेश:रिटायरमेंट उम्र 62 नहीं, 65 साल मानने का दिया निर्देश; 2012 से 2017 के बीच रिटायर काॅलेज प्राचार्यों को मिलेगा तीन साल का वेतन
पटना हाईकोर्ट का आदेश:रिटायरमेंट उम्र 62 नहीं, 65 साल मानने का दिया निर्देश; 2012 से 2017 के बीच रिटायर काॅलेज प्राचार्यों को मिलेगा तीन साल का वेतन
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पटना हाईकोर्ट का आदेश:रिटायरमेंट उम्र 62 नहीं, 65 साल मानने का दिया निर्देश; 2012 से 2017 के बीच रिटायर काॅलेज प्राचार्यों को मिलेगा तीन साल का वेतन
Reviewed by TECHNICAL INDIANS
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October 08, 2021
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