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राज्य निर्वाचन आयोग:नामांकन पत्र की स्क्रूटिनी के दिन 21 वर्ष उम्र तो लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, प्रस्तावक की उम्र भी 21 जरूरी

प्रस्तावक के लिए उसका नाम संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य

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