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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदकों से लिया गया कागजात

1 लिए जनवरी को 18 वर्ष पूरा कर व्यस्क का दर्जा प्राप्त कर वाले युवक- युवती का नाम मतदाता सूची मे जोड़ने के लिए रविवार को संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा कागजात लिया गया। वहीं वैसे मतदाता जिसकी मौत हो गया या मतदाता सूची में दो जगहों पर नाम है उसका नाम सूची से हटाये जाने से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर उनका नाम हटाने कि प्रक्रिया पूरा किया गया।

बताया जाता है कि मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम जोडना और हटाना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन आयोग सह जिलाधिकारी के आदेश पर सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर नाम जोडने एवं हटाने का काम किया गया।



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