डिप्टी मेयर ने सशक्त स्थायी समिति के निर्णय पर उठाया सवाल, गरमाया माहौल
पटना नगर निगम में एक बार फिर माहौल गरमा गया है। डिप्टी मेयर मीरा देवी ने सशक्त स्थायी समिति के फैसले को ही अनियमित करार दिया है। हालांकि, इस मामले को लेकर मेयर खेमा नियम के अनुकूल कार्रवाई की बात कर रहा है।
दरअसल, 11 दिसंबर को सशक्त स्थायी समिति की 45वीं साधारण बैठक में जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक अभियंता बद्री प्रसाद साह की सेवा सरकार को वापस करने का निर्णय लिया गया। डिप्टी मेयर ने इस संबंध में कहा है कि एक साल के भीतर ही अवैध रूप से सशक्त स्थायी समिति ने यह फैसला लिया। यह अनियमित निर्णय है।
डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में डिप्टी मेयर ने जलापूर्ति शाखा के कार्यपालक अभियंता की सेवा सरकार को वापस किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
अब इस संबंध में डिप्टी मेयर ने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के परंतुक 1 में प्रावधान किया गया था कि सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। उन्हें सरकार की ओर से या फिर सशक्त स्थायी समिति में दो तिहाई बहुमत के आधार पर फैसला लेकर हटाया जा सकता है।
लेकिन, बिहार अधिनियम संख्या 7 वर्ष 2011 में साफ किया गया कि सरकार के स्तर से नियुक्त पदाधिकारी की वापसी के संबंध में निर्णय उनके पदस्थापन के एक वर्ष के अंदर नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए, सशक्त स्थायी समिति का निर्णय बिल्कुल अवैध है। सशक्त स्थायी समिति प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इन प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को नियम के अनुसार कार्य करने का निर्देश दे सकती है।
बाेर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए सेवा वापसी का प्रस्ताव
डिप्टी मेयर ने कहा कि उन्हें अनियमित कार्य के लिए प्रेरित करने का अधिकार सशक्त स्थायी समिति को नहीं है। सशक्त स्थायी समिति को सरकार किसी भी पदाधिकारी की सेवा नहीं सौंपती है। सेवा नगर निगम को सौंपी जाती है। ऐसे में किसी भी पदाधिकारी की सेवा वापस करने संबंधित प्रस्ताव को निगम बोर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त से सशक्त स्थायी समिति के अवैध निर्णय पर ध्यान न देने की बात कही है। साथ ही कहा है कि इस आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए।
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