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पोस्टर या पंपलेट लगाने पर होगी 6 माह की जेल

प्रशासन के माध्यम से कोई आदेश और निर्देश निर्गत कर दिए जाते हैं इसके बावजूद इसके अनुपालन को लेकर प्रशासनिक महकमा भी उदासीन रवैया अपनाता है।इस कड़ी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट और सभी कोचिंग संस्थान के प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हुए सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए पोस्टर और पंपलेट को हटाने का आदेश जारी किया गया। इस बारे में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी संस्थान के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है।जिसमें कहा गया है कि बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 के अंतर्गत किसी भी सरकारी संपत्ति तथा निजी संपत्ति बिना संपत्ति के मालिक के लिखित अनुमति के पोस्टर या पंपलेट लगाने पर 6 माह की जेल एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों के सजा का प्रावधान है।



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