राजद अध्यक्ष को नहीं मिली जमानत, दिवाली-छठ जेल में ही बीतेगी, अब सुनवाई 27 को
पटना| चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को लालू यादव को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जमानत पर सुनवाई टाल दी। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। लालू प्रसाद को 4 घोटालों में 5 साल की सजा हुई है। फिलहाल उनकी आधी सजा 9 नवंबर को पूरी होगी।
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार का कहना है कि सीबीआई ने जानबूझकर मामले में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। अदालत ने सीबीआई से 23 नवंबर तक इसे दर्ज करने को कहा ताकि मामले की सुनवाई 27 नवंबर को हो सके। लालू यादव को दुमका (झारखंड) कोषागार मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें पांच साल की सजा मिली थी।
गौरतलब है कि झारखंड में करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद को 5 मामलों में से चार में दोषी ठहराया गया था और तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसी साल अक्टूबर में लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा कोषागार मामले (आरसी 68 (ए) / 1996) में जमानत दी थी क्योंकि उन्होंने जेल की आधी अवधि की सजा काट ली थी।
जेल अफसरों ने मुलाकातियों की सूची नहीं दी, नोटिस
जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से इस बात की रिपोर्ट भी मांगी कि लालू यादव से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में कितने लोगों ने मुलाकात की। लेकिन जेल प्रशासन इस बारे में रिपोर्ट नहीं दे सका। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राज्य के कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक को शोकॉज नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी यह जानकारी क्यों नहीं दी गई?
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